कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गृह-विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए है। गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए शादी समारोह के आयोजनों की सूचना नहीं देने पर या फिर शादी समारोह में 11 से ज्यादा मेहमानों के इकट्ठा होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेशों में कहा गया है कि 10 मई से 31 मई 2021 की अवधि में यदि किसी शादी समारोह के आयोजन की सूचना DOIT के अधिकृत पोर्टल पर नहीं देता है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है, शादी समारोह के आयोजन में बैंड बाजा या हलवाई शामिल किया जाता है फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाए पाया जाता है। बारात के आगमन में बस, ऑटो, टैंपो या फिर ट्रेक्टर जीप का उपयोग करता है। उसकी वीडियोग्राफी एसडीएम से नहीं करवाता है या फिर सामूहिक भोज का आयोजन करता है। तब एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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