Udaipur Times, Jaipur News: जयपुर नगर निगम वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा (व्याख्याता) द्वारा मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने तथा मतदान प्रक्रिया सुगम रूप से संचालित नहीं करने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) जयपुर संदेश नायक ने बताया कि नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा (व्याख्याता) द्वारा मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने तथा मतदान प्रक्रिया सुगम रूप से संचालित नहीं करने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट दी गई है ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को गंभीरता से न लेना तथा निर्धारित कर्तव्यों का विधिवत निर्वहन न करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1A) के तहत कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाने की प्रक्रिया की गई है।
आपको बता दे की नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत ई.वी.एम. मशीन से परिणाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण जयपुर नगर निगम क्षेत्र की विधानसभा विद्याधर नगर के वार्ड संख्या 09 एवं 18 तथा झोटवाड़ा विधानसभा की वार्ड संख्या 25 एवं 34 के कुल 5 बूथों पर दिनांक 16 सितम्बर को पुनर्मतदान कराया गया।