कमियों पर 4 ई-मित्रों पर लगाया जुर्माना, दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश

कलक्टर ने किया ई-मित्र कियोस्कों व आधार केन्द्र का औचक निरीक्षण

 | 
e mitra
आवेदन के जरूरी दस्तावेज और सेवा शुल्क सूची लगाने के निर्देश

उदयपुर, 14 अगस्त 2021 । आमजन को ई-मित्र संबंधित सेवाओं को सहजता से निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर में स्थापित किए गए ई-मित्रों कियोस्कों का जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया और महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए।

एडीएम (प्रशासन) ओ.पी.बुनकर और डीओआईटी एसीपी (उपनिदेषक) सुश्री षीतल अग्रवाल के साथ किए गए इस औचक निरीक्षण में कलक्टर देवड़ा ने शहर के मल्लातलाई क्षेत्र के 4 ई-मित्र एवं पंचायत समिति मुख्यालय गिर्वा में स्थापित ई-मित्र एवं आधार केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान में 2 ई-मित्र कियोस्क पर ई-मित्र की नवीन सेवा शुल्क सूची चस्पा नहीं पाई गई। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ई-मित्र कियोस्कों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार 4 ई-मित्र कियोस्क पर कॉ-ब्राण्डेड बैनर सदृष्य स्थान पर चस्पा नहीं पाए गए इस पर सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क को कॉ-ब्राण्डेड बैनर सदृष्य स्थान पर चस्पा करने हेतु पाबंद किया गया।

आवेदन के जरूरी दस्तावेज और सेवा शुल्क सूची लगाने के निर्देश:

कलक्टर ने निरीक्षण दौरान ई-मित्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं और इन पर नियमानुसार ली जाने वाली राशि के संबंध में दस्तावेजों का निरीक्षण किया और ई-मित्र कियोस्क पर मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, पेंशन, पालनहार इत्यादि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची लगाने के लिए ई-मित्र धारकों को पाबंद किया गया। साथ ही ई-मित्र सेवाओं की पारदर्षिता हेतु ई-मित्र कियोस्क धारको को सदृष्य स्थान पर ई-मित्र सेवा शुल्क सूची लगाने के निर्देश दिए। कलक्टर ने ई-मित्रों के समय-समय पर निरीक्षण करवाने के लिए एसीपी (उपनिदेषक) को निर्देष दिए।

इस दौरान समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता ई-मित्र परियोजना को एसीपी (उपनिदेषक) द्वारा निर्देषित किया गया कि उनके अधीन स्थापित ई-मित्रों को नियमानुसार एवं निर्धारित शुल्क लेकर आमजन को सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करें। साथ ही स्थानीय सेवा प्रदाताओं को ई-मित्रों को बिजली, पानी आदि के बिल जमा करवाने एवं अन्य किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाने पर कम्प्यूटर जनित रसीद उपलब्ध करवाने के निर्देष भी प्रदान किए गए।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News