उदयपुर / जयपुर 9 जनवरी 2022। पिछले कुछ दिनों से कोविड के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलो की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। जिनमे मुख्यतः वैक्सीनेशन पर जोर देने और कोविड प्रोटोकॉल की पालना की सख्त ताकीद की गई है।
प्रदेश के समस्त नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्रो में समस्त सरकारी / निजी स्कूलों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 12वीं कक्षा तक आगामी 30 जनवरी तक के लिए बंद रहेगा। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रखी जाएगी।
कॉलेज/ यूनिवर्सिटी के संस्था प्रधान 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वैक्सीन का डबल डोज़ सुनिश्चित करेंगे।
विवाह समारोह में दिनांक 30 जनवरी 2022 से अधिकतम 50 लोगो की अनुमति होगी। इसमें बैंड बाजा वादको को 50 लोगो की संख्या से अलग रखा जायेगा। 30 जनवरी 2022 के बाद अधिकतम 100 लोगो की अनुमति होगी। इसमें बैंड बाजा वादको को 100 लोगो की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजकों को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये ऑनलाइन वेब पोर्टल http:/covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।
अंत्येष्टि/ अंतिम संस्कार में अनुमत लोगो की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
संपुर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र की दुकानें, दफ्तर एवं शॉपिंग मॉल और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक खुले रखने की अनुमति है। वहीं रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ रात्रि 10 बाके तक खुले रह सकेंगे।
धार्मिक/ सामाजिक / राजनैतिक/ खेल कूद/ सभा / रैली/ धरना / जुलुस आयोजन में दिनांक 30 जनवरी 2022 से अधिकतम 50 लोगो की अनुमति होगी। 30 जनवरी 2022 के बाद अधिकतम 100 लोगो की अनुमति होंगी एवं इसकी पूर्व सूचना http:/covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-intimation या 181 पर देनी होगी।
शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू
सम्पूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ कार्यस्थल, कमर्शियल काम्प्लेक्स बंद रहेंगे
विदेशो से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुँचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जाँच अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी दिनांक 30.11.2021 की मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।
सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टोरेन्ट्स/माॅल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक स्वयं एवं स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
समस्त प्रदेशवासियों को यह परमर्श दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिष्चित करें।
संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
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