राजस्थान मे बकाया UD Tax पर 50% छूट, ब्याज और पेनल्टी भी होगी माफ लेकिन सिर्फ 16 अक्टूबर 2026 तक
Udaipur Times, UD Tax, Rajasthan News: राजस्थान सरकार द्वारा आमजन को लंबित करों से राहत प्रदान करने तथा नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘सेवा सेतु अभियान-2026’ के तहत विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। Rajasthan News
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अंतर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर (UD Tax) की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर करदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत दी जा रही है। UD Tax
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव प्रतीक जुईकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभियान के तहत सम्पूर्ण बकाया गृहकर की एकमुश्त राशि जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि में 50 प्रतिशत की छूट तथा शास्ति (पेनल्टी) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। UD Tax
यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, भूखण्डों एवं भवनों से संबंधित बकाया गृहकर पर लागू होगा। Rajasthan News
इसी प्रकार वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित करों का निस्तारण कर नागरिकों को आर्थिक राहत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। UD Tax
7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
राज्य के नगरीय निकायों में आयोजित सेवा सेतु अभियान-2026 के दौरान ही इन छूटों का लाभ दिया जाएगा। नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को बकाया कर की जानकारी एवं देय राशि उपलब्ध करवाते हुए एकमुश्त कर जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। Seva Setu Abhiyan Rajasthan