उदयपुर 3 मार्च 2025। नगर निगम द्वारा सोमवार को फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना स्वीकृति किए गए 6 भवनों के साथ ही स्वीकृति विपरीत निर्माण के 3 भवनों को सीज किया गया।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर में जहां पर भी अवैध निर्माण या स्वीकृति विपरीत निर्माण किया जा रहा है या किया गया है उन सभी पर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, अतः शहरवासी जो भी निर्माण करवा रहे हैं वो पहले से ही नगर निगम द्वारा जिन शर्तों पर स्वीकृति दी गई है उन्हीं शर्तों पर अपना निर्माण करवावे अन्यथा उन्हें नुकसान हो सकता है। नगर निगम नियम विपरीत किए गए कार्यों को कभी भी अनदेखा नहीं करेगी।
बिना स्वीकृति के निर्माण, इन पर हुई कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सोमवार को निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर मे हरिदास जी की मगरी मे बिना स्वीकृति निर्माण पर 5 निर्माणाधीन भवनो को व यादव कॉलोनी में एक निर्मित भवन को सीज़ किया गया। यह सभी भवन बिना निर्माण स्वीकृति के बनाए जा रहे थे नगर निगम द्वारा शिकायत प्राप्त होने के पश्चात विधि सम्मत प्रक्रिया उपरांत सोमवार को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
आयुक्त के अनुसार भवन निर्माण अनुमति शाखा द्वारा 5 भवन जिसमें लिलेश कुमावत द्वारा भूतल के साथ एक मंजिल का निर्माण करवाया गया था, वहीं शांता मेहता द्वारा भूतल के साथ ही दो मंजिल का निर्माण करवाया गया, इसी क्षेत्र में सुनील सोनी ने अपने भूखंड पर बेसमेंट के साथ भूतल और उस पर तीन मंजिल का निर्माण करवा दिया, खेमराज मनवानी द्वारा भूखंड पर भूतल के साथ तीन मंजिल का निर्माण करवाया जा रहा है, मनोज गुप्ता द्वारा अपने भूखंड पर भूतल के साथ दो मंजिल बिना स्वीकृति के बना लिये गए। इसी के साथ अंबामाता यादव कॉलोनी में भी बिना स्वीकृति निर्माण किए भवन को राजस्व शाखा द्वारा सीज किया गया।
स्वीकृति विपरीत निर्माण पर सीज किए 3 भवन
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के अनुसार हरिदास जी की मंगरी क्षेत्र में ही 3 भवन जो कि नगर निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृतिअनुसार निर्माण नहीं करवाए जा रहे थे उन्हें भी सीज कर कार्य को अग्रिम आदेश तक रूकवाया गया है। आयुक्त ने बताया कि भवन विनियम 2013 के नियंत्रित निर्माण शेत्र मे ज़ोन-2 मे आने से भूखंड पर 40% आछान्धित शेत्र ही अनुज्ञेय है अर्थात जॉन 2 में आने वाले भूखंड पर केवल 40% निर्माण की स्वीकृत ओर निर्मित किया जा सकता है परन्तु भवन मालिको द्वारा संपूर्ण भूखंडों पर सेटबैक को शामिल करते हुए निर्माण कर लिया गया जिसे सीज किया गया। राकेश कोठारी द्वारा निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त बेसमेंट का निर्माण करवाया गया वही दो भूखंड पर उर्मिला सिंघवी द्वारा सेटबैक मे निर्माण किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए भवन निर्माण अनुमति शाखा द्वारा सीज किया गया।
कार्यवाही के दौरान मौके पर सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, विजय डामोर, श्रद्धा जैन, पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा एवं वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल आदि उपस्थित रहे।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal