बिना अनुमति सार्वजानिक सम्पति पर धार्मिक चिन्ह युक्त झंडिया लगाने पर प्रतिबंध

धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कार्यवाही 

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darmik chinh

उदयपुर 15 अगस्त 2022 । उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजानिक सम्पतियो, राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजानिक/सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजानिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्कल, इलेक्ट्रिक एवं टेलीफोन पोल इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सक्षम स्वीकृति/ सहमति के धार्मिक चिन्ह युक्त झंडिया लगाने पर प्रतिबंधित कर दिया है। 

जिला कलेक्टर ने सभी नागरिको को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने का निर्देश देते हुए बताया की यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। उक्त आदेश 15 अगस्त से आगामी एक माह तक जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। 

उल्लेखनीय है की जिला कलेक्टर को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत करवाया गया है की उदयपुर जिले में कतिपय व्यक्ति /सम्मोह द्वारा जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक अथवा समाज के या जाति विशेष के प्रयोजनो/आयोजनो/रैलियों इत्यादि के दौरान प्रतीक चिन्ह/ नारे इत्यादि युक्त झंडियां, बैनर, पोस्टर आदि सार्वजानिक जगहों, सार्वजनिक सम्पतियो पर बिना सक्षम स्वीकृति के लगा दिया जाता है। 

सार्वजानिक जगहों अथवा सार्वजानिक सम्पतियो पर बिना सक्षम स्वीकृति के लगे प्रतीक चिन्ह, नारे युक्त झंडियां, बैनर, पोस्टर का इस्तेमाल कर या इन्हे नुक्सान पहुंचा कर साम्प्रदायिक या जातीय भेदभाव को बिगाड़ने का प्रयास कुछ लोगो द्वारा किया जाता है। जिससे शांति भंग होने, कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने के आशंका उत्पन्न हो सकती है।       

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