कोविड मृतक आश्रितों को आवेदन समय सीमा में एक बारीय छूट

50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान

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उदयपुर 28 अक्टूबर। प्रदेश की मुख्य सचिव ने कोविड-19 में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में समीक्षा करते हुए समस्त पुरानें प्रकरणों को एक बारीय छूट प्रदान करने के निर्देश दिए है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 वायरस से संक्रमित रोगी की मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को एक्स ग्रेशिया सहायता राशि के रूप में 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
 

मुख्य सचिव ने निर्धारित अवधि में आवेदन करने की बाध्यता के तहत 20 मार्च 2020 से पूर्व की कोविड मृत्यु में 60 दिवस दिनांक 24 मार्च 2022 से एवं तत्पश्चात मृत्यु में 90 दिवस में आवेदन करने की सीमा के समस्त पुराने प्रकरणों को वन टाइम रिलैक्सेशन देने के निर्देश प्रदान किया। इस संबंध में चिकित्सा एंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृतकों के आश्रितों को वन टाइम रिलैक्सेशन के आधार पर एक बारीय यह छूट आदेश प्रसारित होने की तिथि से आगामी 30 दिन तक आवेदन करने की शिथिलता प्रदान की गई है।

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