निषेधाज्ञा अवधि में वैवाहिक समारोह व शव यात्रा निकालने की छूट

गुरुवार को कर्फ्यू अवधि में सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक की छूट

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curfew in udaipur

उदयपुर 6 जुलाई 2022 । उदयपुर शहर में हुई घटना से उत्पन्न तनाव के बाद शहर का वातावरण शांत होने लगा है। जिला प्रशासन एवं उदयपुरवासियों के समन्वय से शहर की आबो-हवा में अब सुकून का अहसास हो रहा है और शहर की रौनक लौट रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहरवासियों को राहत प्रदान की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर जिले में जारी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अवधि के दौरान वैवाहिक समारोह व शव यात्रा निकालने की छूट प्रदान की है।

वहीं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) प्रभा गौतम द्वारा जारी आदेश के तहत गुरुवार सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। एडीएम गौतम ने बताया कि शहर के धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबामाता, सूरजपोल, सविना, भूपालपुरा, गोवर्धनविलास, हिरणमगरी, प्रतापनगर एवं सुखेर पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किए गए कर्फ्यू में यह छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद इन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा।

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