जीपीएफ विभाग की ओर से राजकीय कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

जीपीएफ विभाग की ओर से राजकीय कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

जिले मे कार्यरत कर्मचारी जिनकी जन्म दिनांक 01 अप्रेल 1963 से 31 मार्च 1964 है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1 अप्रेल 2023 को परिपक्व हो जाएगी

 
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उदयपुर 10 जनवरी 2023 । राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से राजकीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। 

उपनिदेशक मोहम्मद रउफ ने बताया कि उदयपुर जिले मे कार्यरत कर्मचारी जिनकी जन्म दिनांक 01 अप्रेल 1963 से 31 मार्च 1964 है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1 अप्रेल 2023 को परिपक्व हो जाएगी। 

बीमादार अपनी अंतिम प्रीमियम कटौती माह दिसंबर 2022 के वेतन से कटवाकर परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेजों यथा बीमा रिकार्ड बुक (पुरानी व नयी पास-बुक मय टीवी नंबर व दिनांक अंकित कर अंतिम कटौती तक डीडीओ से प्रमाणित करवा, मूल बीमा पॉलिसी व एनेक्सर ए (पदस्थापन का विवरण) सहित पूर्ति कर अपनी एसएसओ आईडी से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर 25 जनवरी तक ऑनलाईन सबमिट करे ताकि परिपक्वता स्वत्व दावों का सय पर निस्तारण किया जा सके।

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