बीमा कंपनी संपूर्ण बीमा राशि अदा करे, राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश

बीमा कंपनी संपूर्ण बीमा राशि अदा करे, राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश

सूचना में देरी उचित कारण नहीं

 
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उदयपुर, 18 अक्टूबर। राज्य उपभोक्ता आयोग की उदयपुर सर्किट बेंच ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध एक निर्णय पारित कर अपीलार्थी को दो माह में, चोरी हुए वाहन की संपूर्ण बीमा राशि देने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार नरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी खुमानपुरा, नाथद्वारा द्वारा अपने ट्रक का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कराया था। यह वाहन अहमदाबाद में चोरी हो गया। बीमा क्लेम मांगने पर बीमा कंपनी ने वाहन चोरी की सूचना पुलिस को दिए जाने में तीन दिन की देरी करने व वाहन में चाबी छोड़ने जैसे तर्कों का उल्लेख कर बीमा क्लेम को खारिज कर दिया था।
 

राज्य आयोग के सदस्य एस. के. जैन व शैलेन्द्र भट्ट ने मामले की सुनवाई कर तीन दिन की देरी से सूचना दिए जाने को उचित कारण नहीं मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि ये ट्रक की संपूर्ण बीमा राशि दो माह में वाहन मालिक नरेन्द्र सिंह राजपूत को अदा करे साथ ही परिवाद खर्च आदि के रूप में 25 हजार रूपये अतिरिक्त अदा करें। इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, राजसमंद द्वारा नरेन्द्र सिंह राजपूत की परिवेदना को खारिज कर दिया गया था।
 

एक अन्य मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने अवीवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा, उदयपुर को बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारी को दस लाख रूपये की धनराशि का क्लेम अदा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य आयोग के आदेश के अनुसार स्टेशन रोड, उदयपुर निवासी राकेश सिंह की माँ गीता देवी द्वारा अवीवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी से स्वयं की दस लाख रूपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। माँ के देहांत के बाद गीता देवी के पुत्र राकेश सिंह द्वारा जब अवीवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा राशि का क्लेम किया गया तब उन्होंने बीमित महिला की कोई आय नहीं होने जैसे तर्क देकर क्लेम को खारिज कर दिया था। जिसे अस्वीकार करते हुए राज्य आयोग ने अवीवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वे बीमित महिला के नामित उत्तराधिकारी को दो माह के अंदर दस लाख रूपये बीमा धन व अन्य खर्च के रूप में 20 हजार रूपये अदा करें। उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्ता आयोग, उदयपुर द्वारा परिवादी के उक्त क्लेम को खारिज कर दिया गया था।

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