उदयपुर 2 जनवरी 2022। पेंशन विभाग की ओर से राजस्थान सिविल पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
पेंशन विभाग की अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि पेंशनर पेंशन विभाग की वेबसाइट पर आधार नंबर से ऑथेन्टीकेडेट बायोमेट्रिक मशीन द्वारा, जीवन प्रमाण मोबाइल एप से फेस ऑथेन्टीकेशन द्वारा एवं व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस सबंध में विभाग द्वारा तैयार किए गए यूजर मेन्युअल की प्रति समस्त कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संभाग के समस्त कोषाधिकारियों एवं समस्त जिलों के जिला पेंशनर समाज के अध्यक्षों को प्रेषित कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सभी पेशनर्स के लिए जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 मार्च तक अथवा मोबाइल एप तैयार होने तक बढ़ाई गई है।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal