बीमा कंपनी को 5 लाख का क्लेम देने के आदेश

बीमा कंपनी को 5 लाख का क्लेम देने के आदेश

राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा 31 मामलों का निस्तारण

 
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कई उपभोक्ताओं को मिली राहत

उदयपुर 16 जुलाई 2022 । राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर की सर्किट बैंच उदयपुर द्वारा 11 से 15 जुलाई तक उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के उपभोक्ता प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य आयोग के सदस्य सुरेन्द्र कुमार जैन व शैलेन्द्र भट्ट की बैंच द्वारा बीमा, स्वास्थ्य, शॉपिंग मॉल, विद्युत निगम, यूआईटी, नगर निगम सहित कई विभागों से जुड़े एवं अन्य मामलों पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई में करीब 140 मामले प्राप्त हुआ जिनमें से 40 मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई।

उल्लेखनीय है कि राज्य आयोग की उदयपुर सर्किट बैंच में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व प्रतापगढ़ जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।

बीमा कंपनी को 5 लाख का क्लेम देने के आदेश

आयोग द्वारा निस्तारित एक प्रकरण में फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वल्लभनगर वाजमिया गांव निवासी प्रार्थिया श्रीमती बंटी कंवर पत्नी स्वर्गीय मूलसिंह को करीब 5 लाख रुपये की राशि मय ब्याज के अदा करने के निर्देश दिए है। निर्णय के अनुसार वाहन मालिक स्वर्गीय मूलसिंह ने ऑनर कम ड्राइवर का बीमा व वाहन का बीमा संयुक्त रूप से करवाया था। 

सड़क दुर्घटना में मूलसिंह की मृत्यु होने के बाद लाइसेंस व अन्य दस्तावेज संबंधि आपत्ति लगाकर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किया था। आयोग ने अपने निर्णय में बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक की पत्नी श्रीमती बंटी कंवर को व्यक्तिगत बीमा के दो लाख व सम्पूर्ण वाहन क्षति के 2 लाख 5 हजार रुपये, सन 2014 से मय ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही हर्जा खर्चा भी प्रार्थियों को प्रदान करने के आदेश दिए।

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