उदयपुर 22 नवम्बर 2023। विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान दलों एवं पुलिस दल को मतदान केन्द्रों तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 2200 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है।
वाहन मालिकों एवं चालकों को पाबंद किया गया है कि वे अपनी वाहनो को 22 नवम्बर को सायं 5 बजे बाद मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर के राणा पूंजा छात्रावास के ग्राउण्ड में रिपोर्टिंग करें। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी एल बामनिया ने बताया कि अधिग्रहित किए गए वाहनों में 800 बसें, 1200 जीप एवं कार तथा 200 ट्रक-मिनी ट्रक्स एवं टेम्पों हैं।
श्री बामनिया ने बताया कि अधिग्रहितशुदा वाहन यदि समय पर ग्राउण्ड पर नहीं पहुंचे तो उनकी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्रों के निलम्बन के साथ ही परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
साथ ही साथ वाहन चालकों के लाईसेंस भी निरस्त किए जावेंगे। उन्होनें वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को चेताया कि वाहन अधिग्रहण आदेश की अवहेलना पाई जाने पर संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत पुलिस में मुकदमें दर्ज करवाये जावेंगे जिसमें एक साल तक की सजा भी निश्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि ग्राउण्ड में सुविधाजनक रूप से वाहनों को खड़ा रखने के लिए विधानसभा वार स्थान निश्चित किए गए हैं। जहां वाहन चालक अपनी वाहनों की पार्किंग कर सकेंगे।
श्री बामनिया ने निर्वाचन विभाग के आदेश के हवाले से बताया कि चुनाव ड्यूटी में आने वाले वाहनों का भुगतान बैंक खाते में ऑनलाईन किए जाने की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपेक्षा की है कि वाहन की लॉगशीट के साथ बैंक का कैंसिल चेक आवश्यक रूप से लगावें।
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