फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी पर कार्यवाही

फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी पर कार्यवाही

प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा की वेतनवृद्धि रोकी

 
sampark portal

सम्पर्क पोर्टल को लेकर कलक्टर गंभीर

उदयपुर 1 अप्रैल 2022। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशानुसार आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए संचालित सम्पर्क पोर्टल के क्रियान्वयन को लेकर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी ललित सिंह देथा पर 17 सीसीए में कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए है।

कलक्टर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तय समय सीमा में प्रकरण निस्तारित नहीं करने पर यह कार्यवाही करते हुए ईओ को दंडित किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि संबंधित कार्मिक द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। अधिशासी अधिकारी के स्तर पर 86 प्रकरण 61 से 180 दिन की अवधि के वहीं 3 प्रकरण 181 से 365 दिन की अवधि के बकाया हैं। यह कृत्य राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता व उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी-कलक्टर

इस कार्यवाही के बाद जिला कलक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिए है कि राजस्थान संपर्क पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्देशों की अवहेलना व उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के यह निर्देश है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में सभी संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर्स के साथ आयोजित वीसी में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जिला कलक्टर द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग करने एवं प्रकरणों के निस्तारण में हुई देरी के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए है। वहीं समय समय पर मुख्य सचिव एवं लोक सेवाएं निदेशक व जन अभियोग निराकरण के पदेन शासन सचिव द्वारा वीसी एवं पत्राचार के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में अधिकाधिक परिवेदनाओं का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए है।

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