अस्पताल परिसर के समीप तंबाकू बेच रहे विक्रेता पर कलक्टर ने की कार्यवाही

कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान काटने की कार्यवाही की

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Vendors take resolution to observe No Tobacco Day every month

उदयपुर 30 अप्रेल 2022 । जिले में तंबाकू नियंत्रण महाअभियान को साकार बनाने के लिए जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अस्पताल परिसर के समीप तंबाकू उत्पाद बेच रहे विक्रेता पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान काटने की कार्यवाही की।

अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए कलक्टर व सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने सीएचसी बड़गांव के निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय परिसर के बाहर मेडिकल्स व अन्य दुकानों की जांच की। 

वहीं अस्पताल के 100 गज के दायरे में एक किराणा दुकान की जांच के दौरान दुकानदार द्वारा तंबाकू विक्रय करने पर कार्यवाही की गई और कलेक्टर ने तंबाकू विक्रेता को पाबंद किया कि वे अस्पताल एवं स्कूल परिसर के 100 मीटर के भीतर तंबाकू व इसके उत्पादों की बिक्री न करें। 

उन्होंने बताया कि किसी भी अस्पताल अथवा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है और यह कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए का उल्लंघन है।

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