चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने और यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के उददेश्य को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सबंद्ध होने के बावजूद कुछ निजी अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए मना करके की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच करवाकर दोषी पाए गए चिकित्सालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
181 पर दर्ज कराएं शिकायत
डॉ शर्मा ने कहा कि योजना की गाइडलाईन का उल्लंघन, उपचार करने से इंकार या फिर उपचार के लिए पैसे की डिमांड करने वाले चिकित्सालयों के बारे में आमजन सीएम हैल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित राजस्थान स्टेट हैल्थ इंश्यारेंस एजेंसी के कार्यालय व सीएमएचओ कार्यालय में शिकायत आफलाइन भी दर्ज करा सकता है।
अधिकतम तीन दिन में होगा निस्तारण
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सबंधित शिकायतों का निस्तारण यथासंभव उसी दिन अन्यथा अधिकतम तीन दिन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त शिकायतों को तुरंत सबंधित सीएमएचओ कार्यालय भेज कर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वहीं शिकायत का निस्तारण करते हुए 181 पोर्टल पर अपलोड कर प्रार्थी को सूचित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण किसी कारण से तय अवधि में नहीं होता है उन्हें जिला कलक्टर की ओर से साप्ताहिक समीक्षा के दौरान निस्तारित किया जाएगा।
अनिवार्य रुप से होगी कार्यवाही
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा ने निजी चिकित्सालयों के खिलाफ प्राप्त हो रही शिकायतों के सबंध में त्वरित निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने को लेकर आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों के अनुसार गाईडलाइन का उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयो के विरुद्ध अनिवार्य रुप से कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों की समीक्षा स्टेट हैल्थ इंश्यारेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पाक्षिक रुप से की जायेगी व समस्या का निस्तारण कर जानकारी 181 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
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