मास्क नहीं लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल अवहेलना पर होगी कार्यवाही

मास्क नहीं लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल अवहेलना पर होगी कार्यवाही

कोरोना से बचाने प्रशासन हुआ और भी सख्त
 
मास्क नहीं लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल अवहेलना पर होगी कार्यवाही
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से होगी शुरूआत

उदयपुर, 24 सितंबर 2020। जिले में पिछले चार दिनों से कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गुरुवार को जिला कलक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई और कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध और अधिक सख्ती बरतने का निर्णय भी लिया। बैठक में कलक्टर देवड़ा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। इसकी अवहेलना करने वाले के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी, एडीएम ओपी बुनकर व संजय कुमार, चिकित्सा विभाग  के संयुक्त निदेशक जेड ए काजी, आरएनटी प्राचार्य लाखन पोसवाल, सीएमचओ डॉ. दिनेश खराड़ी, डॉ. आरएल सुमन और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।  

सरकारी कार्यालयों से होगी शुरूआत

बैठक में कलक्टर देवड़ा ने सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना संक्रमितों के आने की स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी कोरोना से बचाव में लापरवाही न बरतें। उन्होंने सर्वसम्मति से सख्ती की शुरूआत सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से करने का निर्णय लिया उन्होंने  बताया कि अब सरकारी कार्यालयों में कोई भी अधिकारी या कार्मिक मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है, बिना मास्क लगाए दूसरों से मिलता है, कार्यालय में सेनटाईजेशन की व्यवस्था नहीं है और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना की जा रही है तो इसके लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हर कार्यालय व दुकान पर लगे ‘नो मास्क, नो एंट्री’ का स्टीकर

बैठक दौरान कलक्टर ने कहा कि हर सरकारी, निजी कार्यालय तथा दुकान पर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ का स्टीकर लगाया जाए और स्वयं कार्मिक या दुकान संचालक मास्क पहने व यहां आने वालों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जी वाले, ठेले वाले, अन्य व्यवसाय करने वाले, उद्योग संस्थान आदि के संचालक अनिवार्य रूप से मास्क पहने और अपने यहां आने वालों को मास्क पहनने पर ही एंट्री दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी अवहेलना करने पर सख्ती करेगा और ऐसा पाए जाने पर प्रतिष्ठान भी बंद करवाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि टेक्सी, बस, इत्यादि वाहन जिसमें चालक या अन्य यात्री भी बिना मास्क के व नियमों का उल्लंघन करते पाए गये तो उसके व वाहन मालिक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया कि वर्तमान को स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वयं सतर्क व सुरक्षित रहना होगा। उन्होंने नियमित रूप से मास्क लगाने, सेनेटाइजर का प्रयोग करने व सामाजिक दूरी बनाये रखने का आह्वान किया।

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