लॉकडाउन दौरान दी गई अतिरिक्त छूट

ग्रामीण क्षेत्रों में एकल दुकानों को खोलने की छूट
 
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जन सुविधा को देखते हुए बाजारों स्थित पंखों-कूलर तथा किताबों की दुकानें ही अनुमत रहेंगी। 

आवासीय कॉलोनी के आसपास की एकल दुकानें खुली रह सकेंगी।

नाई की दुकान, सेलून, पार्लर, सेवा संबंधी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी।

उदयपुर, 25 अप्रेल 2020। राज्य सरकार द्वारा शनिवार को प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में दी गई छूटों के संबंध में दिए गए नवीनतम निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जनसुविधा को देखते हुए स्पष्ट किया गया है।

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि दी गई छूट 27 अप्रेल, सोमवार से प्रभावी रहेगी व इस अवधि में जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में बाजारों, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स को खोलने पर पाबंदी यथावत रहेगी। बाजार से आशय एक साथ दस या दस से अधिक दुकानों का होना है। लेकिन इसमें जन सुविधा को देखते हुए बाजारों स्थित पंखों-कूलर तथा किताबों की दुकानें ही अनुमत रहेंगी। 

इसके अलावा आवासीय कॉलोनी के आसपास की एकल दुकानें खुली रह सकेंगी।  जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानों जो कि उत्पाद बिक्री से संबंधित हो, को खोले जाने की छूट दी गई है लेकिन नाई की दुकान, सेलून, पार्लर, सेवा संबंधी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। 

उन्होंने बताया कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उनमें भी संबंधित दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी तथा इनमें 50 प्रतिशत स्टाफ ही कार्य कर सकेगा।  

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