उदयपुर, 14 अप्रेल 2021। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में निजी अस्पतालों में रेमडेसीवीर दवा के स्टॉक पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोविड उपचार में काम आने वाली महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसीवीर और टोसीलीजुमेब की संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए अलग से आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की गति अचानक बढ़ जाने से दोनों इंजेक्शन की मांग में भी तेजी आई है।
राज्य सरकार की एसओपी के मुताबिक कोविड उपचार के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र के अस्पताल ही रेमडेसीवीर और टोसीलीजुमेब की मांग कर सकते हैं। निजी हॉस्पिटल सीएमएचओ और औषधि नियंत्रक को लिखित में दोनों इंजेक्शन की डिमांड भेजेंगे। इसके आधार पर जिले के दवा स्टॉकिस्ट संबंधित सीएंडएफओ को डिमांड भेजेंगे। अधिकतम दो दिन के उपयोग हेतु इंजेक्शन का स्टॉक जारी किया जाएगा। इसके लिए सीएमएचओ कार्यालय ने निजी हॉस्पिटलों के लिए निर्धारित प्रारूप भी जारी कर दिया है। सीएमएचओ को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। रेमडेसीवीर और टोसीलीजुमेब का ओवर द काउंटर बेचान करने पर रोक लगा दी गई है।
चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के साथ वीसी के दौरान एसएमएस अस्पताल, जयपुर के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने भी रेमडेसीवीर और टोसीलीजुमेब इंजेक्शन के कोविड उपचार में उपयोग को लेकर कहा था कि रेमडेसीवीर इंजेक्शन का प्रयोग कोविड संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में पहले सप्ताह के दौरान ही करना चाहिए।
निजी अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त:
कोरेाना संक्रमण को देखते हुए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने उदयपुर जिले के निजी अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी निजी अस्पतालों के साथ बेहतर संवाद व समन्वय स्थापित करने, आमजन को सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने, कोविड उपचार के लिए बेड की संख्या बढ़ाने तथा निजी अस्पतालों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे।
उदयपुर शहर के कोविड उपचार के लिए अनुमोदित निजी अस्पतालों के लिए 14 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के लिए एडीएम सिटी अशोक कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोडल अधिकारी निजी अस्पतालों में कोविड इलाज के खर्च पर भी नजर रखेंगे। राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार के लिए निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल करने पर निजी अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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