कोरोना वायरस  ( COVID-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु एडवाईजरी जारी

कोरोना वायरस  ( COVID-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु एडवाईजरी जारी
 

कलेक्टर ने निर्देशों की अनुपालना को किया पाबंद
 
 
कोरोना वायरस  ( COVID-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु एडवाईजरी जारी

50 से अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर रोक लगा दी गयी है।

सभी शिक्षण संस्थान 30 मार्च, 2020 तक बन्द कर दिये गये है।

समस्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस से सम्बंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन करने एवं मरीज से मिलने वाले परिजनों, मित्र एवं बच्चों को प्रतिबंधित करने की सलाह दी गयी है।

उदयपुर, 17 मार्च 2020। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने सभी लोगों से इसकी अनुपालना के लिए पाबंद किया है। 

कलेक्टर आनंदी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी एडवायजरी के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। लोगों को आपस में मिलते समय सुरक्षित दूरी रखने व यथासंभव भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गयी है। एक-दूसरे से मिलते समय आपस में दूरी बनाये रखने से समुदाय में इस बीमारी के फैलाव, अस्वस्थता और इससे होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है।

एडवाइजरी के अनुसार लोगों को आपस में मिलते समय हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादनों से बचना चाहिए। साथ ही स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाये रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऎतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर रोक लगा दी गयी है।

सभी शिक्षण संस्थान 30 मार्च, 2020 तक बन्द कर दिये गये है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑन लाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। बोर्ड एवं बार्षिक परीक्षा के दौरान छात्रों के मध्य एक मीटर/सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी के अनुसार निजी क्षेत्र के संगठन/नियोक्ता कर्मचारियों को यथा संभव घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करे । बैठकों का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जावे। साथ ही बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होने वाली बैठकों को यथासंभव पुर्ननिर्धारित करने की सलाह दी गई है।

आमजन पूर्व नियोजित शादियों एवं समारोह में आगंतुकों की संख्या यथा संभव सीमित रखने एवं गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथासंभव स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। रेस्टोंरेन्ट अथवा होटल/ढाबों के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकोल का पालन हो। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम एक मीटर दूरी/सुरक्षित दूरी का फासला रखने एवं ग्राहकों को यथा सम्भव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।  

स्थानीय अधिकारियों द्वारा खेल आयोजन तथा प्रतियोगिताओं के आयोजकों से संपर्क एवं संवाद स्थापित कर ऎसे होने वाले कार्यक्रमों को यथा संभव स्थगित करने हेतु कहा गया है। स्थानीय निकायों के चुने हुये जनप्रतिनिधि/अधिकारियों के द्वारा व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवसायिक स्थल यथा सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, अन्य बाजारों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु क्या करें व क्या नहीं करें के संदेश आमजन तक पहुंचाने के लिए अभियान संचालित करने की एडवायजरी जारी की गई है।

विभाग द्वारा जारी की एडवायजरी के अनुसार बाजारों में अधिक भीड़ न हो, इस हेतु आवश्यक उपाय करने के साथ ही सभी व्यवसायिक गतिविधियों मेें ग्राहकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जाने के निर्देश हैं। आमजन गैर जरूरी यात्राओं से बचे एवं सार्वजनिक परिवहन यथा बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में सुरक्षित दूरी बनाकर यात्रा करने के साथ ही संबंधित अधिकारी इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंक्रमित सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है।

समस्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस से सम्बंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन करने एवं मरीज से मिलने वाले परिजनों, मित्र एवं बच्चों को प्रतिबंधित करने की सलाह दी गयी है। ऑनलाइन सेवा प्रदाता कम्पनियों में होम डिलेवरी का कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं जावे। नोटों एवं पत्रावलियों के पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग करने तथा इसे दैनिक रूप से विसंक्रमित किया जावे। उन्होंने सभी निजी क्षेत्र के कार्यालय/चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति बन्द करने की सलाह दी है।
 

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