उदयपुर सहित 11 जिलों में धारा 144 लागू

कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनज़र लिया फैसला 

 | 
उदयपुर सहित 11 जिलों में धारा 144 लागू
धारा 144 के तहत पांच से अधिक लोग एक इकट्ठे नहीं हो सकते 

उदयपुर 20 सितंबर 2020। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनज़र उदयपुर समेत 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजानिक स्थानों पर धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजानिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।  

कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनज़र उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, सीकर, पाली और नागौर जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया की सम्बंधित जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में आदेश जारी करेंगे। 

सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ी 

बैठक में प्रदेश के सभी सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। केवल अंतिम संस्कार में 20 लोग तथ विवाह में 50 लोगो को शामिल होने की छूट जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व में सूचना देनी होगी। 
 

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News