उदयपुर 2 सितंबर 2023। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, बैंच भोपाल ने 31 जुलाई 2023 को पारित निर्णय अंतर्गत सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं फतेहसागर झील के प्रभाव क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।
उप वन संरक्षक अरूण कुमार डी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने ऑरिजनल एप्पलीकेशन नंबर 102/2022 (आई.ए.नंबर 25/2023 ) में दिए निर्णय के तहत सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास एवं फतेहसागर झील के प्रभाव क्षेत्र में शादी समारोह में डीजे साउण्ड बजाने, पटाखे फोड़ना, होटलों में खुले क्षेत्र में संगीत बजाने, होटल व मैरिज गार्डन में ढोल-नगाडों व टमटमों का खुले में बजाने, लेजर लाइट व स्पॉट लाईट संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रभाव क्षेत्र में न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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