Udaipur Times, Udaipur News: उदयपुर नगर निगम चुनाव-2026 की मतगणना एवं अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालना, जुलूस के रूप में भीड़ एकत्रित करना, वाहनों के काफिले निकालना, पटाखे एवं आतिशबाजी करना तथा उत्तेजक नारेबाजी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से ऐसे संदेश, वीडियो, पोस्ट या अन्य सामग्री का प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे विभिन्न समूहों के मध्य तनाव उत्पन्न होने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि चुनाव परिणामों की घोषणा एवं निर्वाचित अभ्यर्थियों के निर्वाचन के उपरांत विजय जुलूस, भीड़, आतिशबाजी एवं अन्य उत्सवपूर्ण गतिविधियों से लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर नगर निकाय आम चुनाव-2026 की मतगणना तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेटों को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।