Udaipur Times, Udaipur Panchayat Election: पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के मद्देनजर उदयपुर जिले में चुनावी नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संपन्न होने तक (29 नवंबर 2026 तक) प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी निर्वाचित प्रत्याशी (प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच) या उनके समर्थकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों या चौराहों पर विजय जुलूस निकालना और भीड़ एकत्रित करना, जुलूस के रूप में इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन करन, वाहनों का काफिला निकालना, पटाखे जलाना या आतिशबाजी करना, उत्तेजक नारेबाजी करना, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर ऐसे संदेश, वीडियो या पोस्ट प्रसारित करना जिससे आपसी तनाव या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदाहो इन सभी गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश उदयपुर जिले के सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।
मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªटस् को इस आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत तत्काल सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।