उदयपुर 22 नवम्बर 2023 । विधानसभा आम चुनाव- 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनावी सभाओं, रैली, रोड़ शॉ आदि पर प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत गुरूवार शाम 6 बजे बाद से राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी घर-घर जनसंपर्क कर सकेंगे। उसमें भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य जनसंपर्क अनुमत नहीं रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत गुरूवार शाम 6 बजे बाद किसी भी तरह की चुनावी सभा, रैली, रोड शॉ की अनुमति नहीं रहेगी। प्रचार-प्रसार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी घर-घर जनसंपर्क कर सकेंगे। इसमें भी रात्रि 10 बजे बाद और सुबह 6 बजे पहले जनसंपर्क नहीं किया जा सकेगा। आचार संहिता की पालना को लेकर गठित टीमें इसकी विशेष निगरानी रखेंगी।
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