12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखा कर भी कर सकेंगे मतदान

ताकि कोई मतदान से नहीं रहे वंचित

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उदयपुर 10 अप्रैल 2024। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की नई सरकार चुनने के लिए चल रहे लोकसभा आम चुनाव - 2024 में सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आमजन को मतदाता पहचान पत्र के अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की है।

भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि प्रत्येक मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र हो। आयोग की ओर से लगभग सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी भी कर दिए गए हैं। आयोग की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता बूथ पर मतदाता पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता के पास किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो और उसका नाम लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में अंकित हो तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की अनुमति दी है। इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।

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