उदयपुर, 20 सितंबर 2024। राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बैंच उदयपुर में 13 मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गयी। इस दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई न्यायिक सदस्य सुरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य शैलेन्द्र भट्ट द्वारा की गयी।
इस दौरान प्रकरण राकेश लबाना बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में परिवादी को 4 लाख 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के बीमा कम्पनी 9 प्रतिशत ब्याज दर से अदा करेगी। इसी प्रकार उपभोक्ता कानून 1986 के तहत एवं नये कानून 2019 भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य निजी शॉपिंग मॉल, बाजार से संबंधित दर्ज प्रकरणों की अपीलों की सुनवाई कर उदयपुर संभाग के उपभोक्ताओं को राहत दी गयी।
जनसुनवाई के दौरान कुल 110 प्रकरणों की सुनवाई की गई।
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