उदयपुर 17 अगस्त 2024। उदयपुर शहर के एक राजकीय विद्यालय में स्कूली बच्चों के विवाद में चाकूबाजी की घटना को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के राजकीय व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशिष मोदी ने जारी निर्देशों में कहा कि विद्यालय में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लानी निषिद्ध रहेंगी। इसके तहत किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना है। ऐसे किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लघंन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में संस्था प्रधान, शिक्षक और अभिभावकों के दायित्व भी निर्धारित किए हैं।
संस्था प्रधान के दायित्व
आदेश में कहा कि संस्था प्रधान इसकी उद्घोषणा आदेश के रूप में सूचना पट्ट पर चस्पा करेंगे। साथ ही प्रार्थना सभा में भी इस संबंध में जानकारी देंगे। ऐसे विष्ज्ञय पर अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में चर्चा भी की जाएगी
शिक्षक के दायित्व
निदेशक ने आदेश में कहा कि शिक्षक रेण्डमली विद्यार्थियों के बैग, डेस्क और व्यक्तिगत वस्तुओं की नियमित जांच करें। साथ ही विद्यार्थियों में अचानक होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन पर भी नजर रखते हुए ऐसे विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक अतिरिक्त सावधानी रखते हुए संवेदनशील रहें।
अभिभावकों के दायित्व
निदेशक ने अभिभावकों से भी बच्चों को इन वस्तुओं के खतरों के बारे में जागरूक करने, उनके बैग आदि की समय-समय पर जांच करने, बच्चों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन का ध्यान रखने तथा शिक्षक से नियमित संपर्क में रहते हुए बालक को सही मार्गदर्शन दिए जाने की अपेक्षा की है।
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