मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना में मिलेंगे प्रतिमाह 5000 रूपये
जानें आवेदन प्रक्रिया व पात्रता
उदयपुर 9 अक्टूबर 2025 । दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक/बालिकाओं को राहत देने के लिये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत् मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिये राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत् सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित हो, उनको पालन पोषण, ईलाज एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के दायित्वों के निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बतया कि योजना के तहत् दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक/बालिका जो 18 वर्ष से कम हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, जिसके पास सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाणन हो इसके अन्तर्गत पात्र होंगे।
इस योजना के तहत् पात्र बालक/बालिका को 5000 रू. प्रतिमाह दुर्लभ बीमारी निधि से एवं 50 लाख तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। उदयपुर जिले में योजना के तहत् 7 आवेदकों को 5-5 हजार की मासिक सहायता स्वीकृत जारी की गयी है।
योजना के तहत् आवेदन जनाधार से ई-मित्र अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से किया जायेगा। अतः जो भी बालक/बालिका 18 वर्ष से कम आयु के है और दुर्लभ बीमारी (सूचीबद्ध) से ग्रसित है, वे योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये अपना ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
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