विभिन्न त्यौहारों-पर्वों के सामूहिक कार्यक्रमों पर कलक्टर ने लगाया प्रतिबंध


विभिन्न त्यौहारों-पर्वों के सामूहिक कार्यक्रमों पर कलक्टर ने लगाया प्रतिबंध

कोरोना से बचाव के लिए उदयपुर कलक्टर का निर्णय
 
 
विभिन्न त्यौहारों-पर्वों के सामूहिक कार्यक्रमों पर कलक्टर ने लगाया प्रतिबंध
उदयपुर जिले में आगामी दिवसों में आने वाले धार्मिक त्यौहारों यथा जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, संवत्सरी, रामदेव जयन्ती व तेजा दशमी, जलझुलनी एकादशी, मोहर्रम (ताजिया), अनन्त चतुर्दशी एवं अन्य पर्वो पर विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित होने वाले समस्त सामूहिक कार्यक्रम, जुलुस, शोभायात्राओं को पूर्णतः निषेध प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उदयपुर 11 अगस्त 2020 । जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी के दृष्टिगत माह अगस्त-सितम्बर माह में आने वाले विभिन्न त्यौहारों के मौके पर होने वाले समस्त सामूहिक कार्यक्रमों, जुलूसों, शोभायात्राओं को प्रतिबन्धित कर दिया है।

आदेश के तहत उदयपुर जिले में आगामी दिवसों में आने वाले धार्मिक त्यौहारों यथा जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, संवत्सरी, रामदेव जयन्ती व तेजा दशमी, जलझुलनी एकादशी, मोहर्रम (ताजिया), अनन्त चतुर्दशी एवं अन्य पर्वो पर विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित होने वाले समस्त सामूहिक कार्यक्रम, जुलुस, शोभायात्राओं को पूर्णतः निषेध प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कलक्टर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर सामाजिक दूरी की पालना कराया जाना अति-आवश्यक है। दूसरी तरफ उदयपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर कोरोना संक्रमण को के कारण वर्तमान में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा भी प्रभावी हैं।

पालना करवाने एसडीओ को किया पाबंद

कलक्टर ने पर्व व त्यौहारो के दौरान जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था के साथ ही कोरोना के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व समस्त तहसीलदार सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पाबंद किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियो के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 269, 270 एवं अन्य सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

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