कलक्टर ने कोरोना संक्रमण प्रभावित विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू

यह कर्फ्यू 1 जुलाई से 14 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
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कलक्टर ने कोरोना संक्रमण प्रभावित विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू

अंबामाता थाना अंतर्गत राताखेत के लवली टेलर वाली गली में

सुखेर थानांतर्गत गांधीनगर कालका माता रोड़ मदार टेकरी गली दायीं-बांयी के प्रभावित क्षेत्र

वल्लभनगर उपखण्ड के  खेरोदा क्षेत्र अंतर्गत वाना गांव में भीमलाल मेनारिया के मकान से पीपली चौक तक 200 मीटर क्षेत्र में

उदयपुर, 1 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के दो क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी एवं  जिले के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के पुलिस थाना खेरोदा क्षेत्र अंतर्गत वाना गांव में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के अंबामाता थाना अंतर्गत राताखेत के लवली टेलर वाली गली में तथा सुखेर थानांतर्गत गांधीनगर कालका माता रोड़ मदार टेकरी गली दायीं-बांयी के प्रभावित क्षेत्र तथा वल्लभनगर उपखण्ड के  खेरोदा क्षेत्र अंतर्गत वाना गांव में भीमलाल मेनारिया के मकान से पीपली चौक तक 200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

यह कर्फ्यू 1 जुलाई से 14 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

इन कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार तथा वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

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