हिरणमगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गारियावास में लगी निषेधाज्ञा के तहत गारियावास सहित नीम का चौक, पीपली चौक, सबसिटी सेंटर का गारियावास तरफ वाला मार्ग आदि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।
प्रतापनगर थाना क्षेत्र में झरनों की सराय (देबारी) में लागू निषेधाज्ञा के तहत निर्धारित सीमा में आने वाले क्षेत्र प्रभावित रहेंगे
उदयपुर, 29 अप्रेल 2020। उदयपुर शहरी क्षेत्र के गारियावास व उदयपुर ग्रामीण के देबारी क्षेत्र में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गारियावास में 1 महिला एवं प्रतापनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत झरनों की सराय (देबारी) में 1 पुरूष के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर के आदेश के तहत हिरणमगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गारियावास में लगी निषेधाज्ञा के तहत गारियावास सहित नीम का चौक, पीपली चौक, सबसिटी सेंटर का गारियावास तरफ वाला मार्ग आदि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।
इसी प्रकार प्रतापनगर थाना क्षेत्र में झरनों की सराय (देबारी) में लागू निषेधाज्ञा के तहत निर्धारित सीमा में आने वाले क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।
कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कलक्टर ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 12 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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