कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया


कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया 

उदयपुर शहर के अंबामाता थाना अंतर्गत अम्बावगढ़ (कच्ची बस्ती) क्षेत्र, भूपालपुरा थाना अंतर्गत ओ रोड भूपालपुरा क्षेत्र, प्रतापनगर थाना अंतर्गत ओस्तवाल नगर (सुंदरवास) व सवीना थाना अंतर्गत गोवर्धन विलास के ई-ब्लॉक (हिरणमगरी सेक्टर 14) में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया
28 मई तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू 

उदयपुर, 14 मई 2020। उदयपुर शहर के अम्बावगढ़ (कच्ची बस्ती), ओ रोड भूपालपुरा, ओस्तवाल नगर (सुंदरवास) व गोवर्धन विलास के ई-ब्लॉक (हिरणमगरी सेक्टर 14) में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि इन क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के अंबामाता थाना अंतर्गत अम्बावगढ़ (कच्ची बस्ती) क्षेत्र, भूपालपुरा थाना अंतर्गत ओ रोड भूपालपुरा क्षेत्र, प्रतापनगर थाना अंतर्गत ओस्तवाल नगर (सुंदरवास) व सवीना थाना अंतर्गत गोवर्धन विलास के ई-ब्लॉक (हिरणमगरी सेक्टर 14) में यह कर्फ्यू लगाया है।

यह प्रतिबंध लागू रहेंगें

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

28 मई तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू 

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश 14 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 28 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।
 

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