हिरणमगरी थाना अंतर्गत पानेरियो की मादड़ी में रूचिका गार्डन के पास
थाना घंटाघर अंतर्गत मेहतो का टिम्बा कलश मार्ग
भूपालपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुरा में कल्पना नर्सिंग होम के पास, अंबामाता थाना क्षेत्र में भगोरा सा. वाली गली एकलव्य कॉलोनी व आरएसईबी वाली गली
अंबामाता थाना क्षेत्र में भगोरा सा. वाली गली एकलव्य कॉलोनी व आरएसईबी वाली गली अंबामाता स्कीम
गोवर्धन विलास थानान्तर्गत सेक्टर 14 में बी ब्लॉक सहारा अपार्टमेंट 100 फीट रोड मिराज मॉर्निंग कॉम्पलेक्स के पास
प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में श्याम वाटिका के पास
उदयपुर, 13 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सूरजपोल थानान्तर्गत काष्ठकला मार्ग खेरादीवाड़ा, हिरणमगरी थाना अंतर्गत पानेरियो की मादड़ी में रूचिका गार्डन के पास, थाना घंटाघर अंतर्गत मेहतो का टिम्बा कलश मार्ग, सूरजपोल थानान्तर्गत कजली वन माली कॉलोनी, एग्रीकल्चर क्वार्टर सेन्ट्रल जेल के पीछे, सुगन्ध अपार्टमेंट माली कॉलोनी, टेक्नोमोटर्स वाली गली बजरंग डेयरी व कालाजी गौराजी, भूपालपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुरा में कल्पना नर्सिंग होम के पास, अंबामाता थाना क्षेत्र में भगोरा सा. वाली गली एकलव्य कॉलोनी व आरएसईबी वाली गली अंबामाता स्कीम, गोवर्धन विलास थानान्तर्गत सेक्टर 14 में बी ब्लॉक सहारा अपार्टमेंट 100 फीट रोड मिराज मॉर्निंग कॉम्पलेक्स के पास तथा प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में श्याम वाटिका के पास कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में में प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यह कर्फ्यू सुंदरवास में श्याम वाटिका के पास प्रभावित क्षेत्र में 13 जुलाई से लागू होकर 27 जुलाई की मध्यरात्रि तक जबकि शेष सभी प्रभावित क्षेत्रों में 12 जुलाई से लागू होकर 26 जुलाई की तक प्रभावित रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
इन क्षेत्रों के कानून व शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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