कलक्टर ने शहर के मट्ठो की सेहरी व 6 बटा हाउसिंग बोर्ड में लगाया कर्फ्यू

कलक्टर ने शहर के मट्ठो की सेहरी व 6 बटा हाउसिंग बोर्ड में लगाया कर्फ्यू 

सगतड़ा के भालावत मोहल्ले में भी लगा कर्फ्यू 

 
कलक्टर ने शहर के मट्ठो की सेहरी व 6 बटा हाउसिंग बोर्ड में लगाया कर्फ्यू
तीनों कोराना प्रभावित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 20 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा

उदयपुर, 20 जून 2020। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने अलग-अलग आदेश जारी कर उदयपुर शहर के मट्ठो की सेहरी व 6 बटा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा जिले के सराड़ा उपखण्ड के राजस्व गांव सगतड़ा के भालावत मोहल्ले में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशों में बताया है कि संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के घंटाघर थाना अंतर्गत मट्ठो की सेहरी एवं गोवर्धन विलास थाना अन्तर्गत 6 बटा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महावीर जैन मंदिर के पास वाली गली में यह कर्फ्यू लगाया है। वहीं जिले के सराड़ा थाना अंतर्गत सगतड़ा के जैन गली भालावत मोहल्ले में भी कर्फ्यू लगाया गया है। 

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

तीनों कोराना प्रभावित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 20 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

उदयपुर शहर से संबंधित कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमाऱ तथा सराड़ा के कर्फ्यू वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था के लिए सराड़ा तहसीलदार रविन्द्र सिंह चौहान को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

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