कलक्टर ने शहर के वृंदावन धाम व अलीपुरा में लगाया कर्फ्यू


कलक्टर ने शहर के वृंदावन धाम व अलीपुरा में लगाया कर्फ्यू 

सलूंबर के धोलागिर खेड़ा व वार्ड नंबर 1 में भी लगाया कर्फ्यू
 
कलक्टर ने शहर के वृंदावन धाम व अलीपुरा में लगाया कर्फ्यू
उदयपुर शहर के वृंदावन धाम व अलीपुरा, सलूंबर उपखण्ड क्षेत्र के सलूम्बर कस्बे (वार्ड नंबर 1) व राजस्व गांव धोलगिर खेड़ा में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

उदयपुर, 12 मई 2020 । उदयपुर शहर के वृंदावन धाम व अलीपुरा, सलूंबर उपखण्ड क्षेत्र के सलूम्बर कस्बे (वार्ड नंबर 1) व राजस्व गांव धोलगिर खेड़ा में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन धाम (न्यू भूपालपुरा) में एवं भूपालपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुरा, कृष्णपुरा क्षेत्र में एक-एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू  लगाया है।

इसी प्रकार सलूंबर थाना क्षेत्र अंतर्गत सलूम्बर कस्बा क्षेत्र वार्ड नंबर 1 में एवं झल्लारा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजस्व गांव धोलगिर खेड़ा में एक-एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू लगाया है। 

यह प्रतिबंध लागू रहेंगें

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

26 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा:

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश 12 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 26 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सलूम्बर तहसीलदार नारायण लाल जीनगर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।
 

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal