कलक्टर ने सलूंबर के बस्सी झूंझावत में निषेधाज्ञा लगाई


कलक्टर ने सलूंबर के बस्सी झूंझावत में निषेधाज्ञा लगाई
 

10 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा
 
कलक्टर ने सलूंबर के बस्सी झूंझावत में निषेधाज्ञा लगाई
सलूंबर के राजस्व गांव बस्सी झूंझावत में निवासरत 1 व्यक्ति के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से यह निषेधाज्ञा लगाई है।
 

उदयपुर, 25 अप्रेल 2020 । जिले के सलूंबर उपखण्ड क्षेत्र में एक युवा के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित इलाके में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। गौरतलब है कि यह युवा अहमदाबाद से उदयपुर आया था।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि सलूंबर के राजस्व गांव बस्सी झूंझावत में निवासरत 1 व्यक्ति के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से यह निषेधाज्ञा लगाई है।

यह प्रतिबंध लागू रहेंगे 

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जूलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नही होगा।

10 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा:

कलक्टर ने बताया कि यह आदेश 25 अप्रेल से लागू होकर 10 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

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