उदयपुर 23 फरवरी 2022 । जिला रसद विभाग ने आमजनों को शादी, पार्टी, सामाजिक समारोह एवं अन्य समारोह के दौरान बनने वाले भोजन में घरेलू रसोई गैस सिलेण्ड़र एवं अवैध/बिना कनेक्शन के व्यवसायिक गैस सिलेण्ड़र प्रयोग नही करने की हिदायत दी गई है।
जिला रसद अधिकारी गीतेश श्री मालवीय ने कहा कि किसी भी दशा में इसका उल्लंघन न करें अथवा नियम का उल्लंघन करने पर अवैध गैस सिलेण्डर जब्त किये जाएंगे और आमजन की जान-माल को खतरे के डालने के जुर्म में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्ड़र से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर/वाहनों के अनाधिकृत एल.पी.जी. रिफलिंग के प्रकरण एवं बिना समुचित प्राधिकार के एल.पी.जी. का अंतरण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश,2000 के अनुच्छेद संख्या (4) (6) (7) एवं सपठित अनुच्छेद (13) के अन्तर्गत अवैधानिक एवं प्रतिबन्धित है। इस आदेश की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रिफिलिंग एवं गैस सिलेण्ड़र में वास्तविक मात्रा से गैस कम पाया जाना इत्यादि कृत्यों पर प्रभावी नियन्त्रण, अकस्मात निरीक्षण/छापामारी हेतु एक संयुक्त जांच दल जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा गठन किया गया है।
इस दल में प्रवर्तन अधिकारी विनोद परमार, श्रीमती मानसी पण्ड्या व श्रीमती पिन्की भाटी, विधिक माप विज्ञान अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी, प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा व सौरव गुर्जर शामिल है। यह जांच दल उदयपुर शहर सहित जिले के विभिन्न ऐसे स्थानों का निरीक्षण करेंगे जहां अवैध गैस रिफिलिंग सहित अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही है निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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