उदयपुर 13 मार्च 2025। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने निगम की सभी शाखा प्रभारी को आदेश जारी कर एकल निविदा प्राप्त होने पर RTPP के तहत नियमों की कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देशित किया है।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा RTPP नियम 2013 के नियम 68 के तहत एकल निविदा के प्रावधानों के अनुपालन सम्बन्धी निर्देश जारी किए है, लेकिन कई बार देखा गया कि इन नियमों की तय शर्तों अनुसार अनुपालन नहीं की जाती है। इसी को लेकर निगम की सभी शाखाओं के शाखा प्रभारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।
नोटिस में सभी संबंधित शाखा प्रभारियों को सूचित किया गया है कि RTPP नियम 2013 के नियम 68 के तहत एकल निविदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। नियम 68(1) के अनुसार, यदि किसी निविदा में केवल एक ही निविदा प्राप्त होती है, तो उपापन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। जिसमें निगम द्वारा जारी की गई निविदा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया गया था, निविदा की शर्तें उचित और स्पष्ट रूप से अंकित की गई थी तथा निविदा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। निविदा पश्चात एकल निविदा प्राप्त होने पर उपापन समिति को उपरोक्त बिंदुओं से संतुष्ट होने के बाद ही एकल निविदा स्वीकार करनी चाहिए।
आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि इसके अलावा, नियम 68(2) के अनुसार, उपापन समिति के लेखा प्रभारी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होता है।
निर्देश में सभी शाखा प्रभारी यह भी सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है कि नियम 68 की अनुशंसा के बिंदुओं (i) से (iii) का पूर्ण पालन किया जाने के पश्चात तभी एकल निविदा स्वीकार की जाए जब सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया गया हो और समिति द्वारा पूरी प्रक्रिया पर संतुष्टि व्यक्त की गई हो।
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