1 करोड़ 52 लाख का जुर्माना लगाकर परिवादियों को राहत

राज्य उपभोक्ता आयोग ने कई मामलां का निस्तारण किया 

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State Consumer Commission settled many cases Relief to the complainants by imposing a fine of 1 crore 52 lakhs

उदयपुर, 16 जून। राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर से सर्किट बेंच उदयपुर में 34 मामलां का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गयी। इस दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई न्यायिक सदस्य सुरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य शैलेन्द्र भट्ट द्वारा की गयी।

इस दौरान प्रकरण कैलाश बनाम रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में परिवादी को अपने ट्रक ट्रेलर के दुर्घटना बीमा के रूप में 23 लाख रूपये विपक्षी बीमा कंपनी से दिलाई गई। इसी प्रकार उदयपुर में फ्लेट निर्माण कम्पनी निशा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा अहमदाबाद निवासी छः परिवादियों को जमा कराई गई अनुबंध राशि के साथ मानसिक प्रताड़ना व परिवाद व्यय के रूप में 2 लाख रुपये दिलवाए गए।

सदस्य शैलेन्द्र भट्ट ने बताया कि परिवादियों ने वर्ष 2014 में फ्लेट बुक करवाये। फ्लेट की कीमत इन परिवादियों द्वारा समय पर दे दी गयी। अन्तिम किस्त देने तक भी फ्लेट के निर्माण नहीं किये गये ना ही 2016 तक उन्हें फ्लेट दिये गये जिससे व्यथित होकर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज करवाया गया। परिवादियां को उनके उनकी जमा करवायी गयी अनुबंध राशि के साथ मानसिक प्रताडना एवं परिवाद व्यय के रूप में 2 लाख प्रति परिवादी दिलवाये गये। उन्होंने बताया कि परिवादी श्रीमती धारा को कुल 28 लाख, वेदप्रकाश को कुल 28 लाख, शिल्प इन्फा को 23, एक अन्य शिल्प इन्फा को 25, राजेश को 21 लाख तथा छठे परिवादी धर्मेश को 27 लाख रुपये दिलवाए गए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार निशा इन्फा को दंड स्वरूप कुल 1 करोड़ 52 लाख का जुर्माना लगाकर परिवादियों को राहत पहुंचायी।

इसके साथ ही उपभोक्ता कानून 1986 के तहत एवं नये कानून 2019 भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य निजी शॉपिंग मॉल, बाजार से संबंधित दर्ज प्रकरणों की अपीलों की सुनवाई कर उदयपुर संभाग के उपभोक्ताओं को राहत दी गयी। भट्ट ने बताया कि आगामी माह जुलाई 2023 में तृतीय व चतुर्थ सप्ताह में सर्किट बेंच उदयपुर मुख्यालय पर कार्य करेगी।

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