सूरजपोल व घंटाघर को छोड़ शेष थाना क्षेत्रों में कंटेंटमेंट एरिया हटाया


सूरजपोल व घंटाघर को छोड़ शेष थाना क्षेत्रों में कंटेंटमेंट एरिया हटाया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय
 
सूरजपोल व घंटाघर को छोड़ शेष थाना क्षेत्रों में कंटेंटमेंट एरिया हटाया

कन्टेनमेंट जोन के बाहर बाहर क्षेत्रो में लोग अब सशर्त दुकान/कार्यालय खोल सकेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे लोगो की आवाजाही भी लगी रहेगी। 

इन दोनो थाना क्षेत्रों (सूरजपोल व घंटाघर थाना) में कंटेंटमेंट एरिया 6 जून तक यथावत रहेगा।

उदयपुर, 29 मई 2020। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के सूरजपोल व घंटाघर थाना क्षेत्रों को छोड़कर शेष थाना क्षेत्रों से कंटेंटमेंट एरिया हटा दिया है। इन दोनो थाना क्षेत्रों (सूरजपोल व घंटाघर थाना) में कंटेंटमेंट एरिया 6 जून तक यथावत रहेगा।

आदेश में बताया गया है कि गत 22 मई को जारी आदेश में उदयपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र चार थाना क्षेत्रों सविना, प्रतापनगर, गोवर्धनविलाव व सुखेर को कंटेंटमेंट एरिया से हटाकर शेष थाना क्षेत्रों में कंटेंटमेंट एरिया की अवधि 29 मई तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में शुक्रवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक में इस आदेश की समीक्षा की गई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सूरजपोल व घंटाघर को छोड़कर शेष अन्य थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मामले अधिक नहीं पाए जाने एवं पूर्व में आए व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने से इनको कंटेंटमेंट एरिया से हटाया जाना उचित होगा।

इस आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर नगर निगम क्षेत्र के सूरजपोल व घंटाघर थाना क्षेत्रों को छोड़कर शेष थाना क्षेत्रों से कंटेंटमेंट एरिया से हटा दिया है वहीं इन दोनो थाना क्षेत्रों (सूरजपोल व घंटाघर थाना) में कंटेंटमेंट एरिया की अवधि 6 जून तक बढ़ा दी है।

कन्टेनमेंट जोन के बाहर होने से दोनो थाना क्षेत्रों (सूरजपोल व घंटाघर थाना) से बाहर क्षेत्रो में लोग अब सशर्त दुकान/कार्यालय खोल सकेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6  बजे लोगो की आवाजाही भी लगी रहेगी। हालाँकि धार्मिक स्थल / ओपन जिम आदि बंद रहेंगे। वहीँ कोई भीड़ भाड़ वाला आयोजन भी नहीं हो सकेगा। वहीँ सार्वजानिक पार्को को खोलने के सम्बद्ध में भी कल जिला कलेक्टर ने नगर निगम/ यूआईटी को सशर्त अनुमति प्रदान की थी।  

निजी ऑफिसों/दुकानों में 50% स्टाफ के साथ सशर्त अनुमति दी गई है। दुकान / कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी। जबकि  65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाओ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वहीँ 19 मई 2020 को जारिओ आदेश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गैर ज़रूरी आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। रात को ज़रूरी सेवाओं के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 

रेस्टॉरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकान टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे। ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। वहीँ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संसथान बंद रहेंगे।    
 

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal