उदयपुर, 6 जून 2020। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी द्वारा शहर के घंटाघर और सूरजपोल थाना क्षेत्रों में 6 जून तक घोषित कन्टेन्टमेंट जोन की अवधि शनिवार को खत्म हो गयी है तथापि शहर के कुछ क्षेत्रो में लागू कर्फ्यू एरिया में पाबंदियां 12 जून तक यथावत रहेंगी।
एडीएम (सिटी) संजय कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) द्वारा घोषित सूरजपोल व घंटाघर थाना क्षेत्र में कंटेंटमेंट एरिया की अवधि 6 जून को खत्म हो जाने के बाद बाजार व अन्य अनुमत गतिविधियां प्रारंभ हो सकेंगी परंतु उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा आदेश (कर्फ्यू) 12 जून तक प्रभावी है।
उन्होंने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र घंटाघर अन्तर्गत हेलावाडी, कांजी का हाटा (गली नं. 2), रावजी का हाटा, कानोड की हवेली, छोटा कुम्हारवाड़ा, पीपलेश्वर महादेव गली, गायत्री मार्ग, पुलिस थाना क्षेत्र सूरजपोल अन्तर्गत कांजी का हाटा गली नं. 1, नाईयों की तलाई, खेरादीवाडा, नायकवाडी, कुम्हारवाडा, जोगीवाडा, कोलीवाडा, नाडाखाडा, मुखर्जीचौक (सब्जी मंडी) भटनागरों का मोहल्ला तथा पुलिस थाना क्षेत्र धानमण्डी अंतर्गत माहेश्वरियों की सेहरी (रामनारायण अग्रवाल परिवार) धीम्बर भोईवाडा, होलीचौक, मंडी नाल, तीज का चौक (सब्जी मंडी) क्षेत्र में कर्फ्यू 12 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा तथा इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व में निर्धारित सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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