उदयपुर, 2 सितंबर 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सुखेर थानान्तर्गत माधव नगर व महादेव विहार शोभागपुरा में 13 सितंबर तक, अंबामाता थानान्तर्गत खारोल कॉलोनी, घंटाघर थानान्तर्गत जडियों की ओल, प्रतापनगर थानान्तर्गत प्रताप कॉलोनी कालका माता रोड व यूआईटी कॉलोनी मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया, धानमण्डी थानान्तर्गत भेरूजी का चौक, गणगौर चौक बडा भोईवाड़ा तथा सूरजपोल थानान्तर्गत होटल उधमविलास में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया किं सुखेर थानान्तर्गत माधव नगर व महादेव विहार शोभागपुरा में 13 सितंबर तक शेष स्थानों पर यह निषेधाज्ञा 14 सितम्बर तक जारी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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