उदयपुर, 14 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सवीना थानान्तर्गत सेक्टर 14 के करधर कॉम्पलेक्स व एमपी कॉलानी, गोवर्धन विलास थानान्तर्गत आई ब्लॉक सेक्टर 14, अंबामाता थानान्तर्गत मल्लातलाई के मस्तान बाबा कॉलोनी तथा भूपालपुरा थानान्तर्गत बी रोड भूपालपुरा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया किं यह निषेधाज्ञा 14 अगस्त से लागू होकर 27 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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