सविना थानान्तर्गत सेक्टर 9 के वर्मा कॉलोनी के एल ब्लॉक डबल स्टोरी
हिरणमगरी थाना अंतर्गत सेक्टर 5 में गायत्री नगर स्थित शिव मंदिर के पास व सेक्टर 5 में शीतला माता पार्क के पास
थाना सुखेर अंतर्गत न्यू भूपालपुरा के सी-701 सौरभ एनक्लेव
वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत ग्राम नीमड़ी में ढोली चौक से पीपली चौक पर स्थित वैद के मकान तक 200 मीटर
उदयपुर, 15 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सविना थानान्तर्गत सेक्टर 9 के वर्मा कॉलोनी के एल ब्लॉक डबल स्टोरी, हिरणमगरी थाना अंतर्गत सेक्टर 5 में गायत्री नगर स्थित शिव मंदिर के पास व सेक्टर 5 में शीतला माता पार्क के पास तथा थाना सुखेर अंतर्गत न्यू भूपालपुरा के सी-701 सौरभ एनक्लेव, वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत ग्राम नीमड़ी में ढोली चौक से पीपली चौक पर स्थित वैद के मकान तक 200 मीटर क्षेत्र में के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यह कर्फ्यू वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत ग्राम नीमड़ी में ढोली चौक से पीपली चौक पर स्थित वैद के मकान तक 200 मीटर क्षेत्र में 15 जुलाई से लागू होकर 28 जुलाई की मध्यरात्रि तक तथा शेष प्रभावित क्षेत्रो में 15 जुलाई की मध्यरात्रि से 29 जुलाई तक प्रभावित रहेगा। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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