गणपति विहार मेनारिया गेस्ट हाउस वाली गली, एकलव्य कॉलोनी व मीरा नगर में यह 16 अगस्त से लागू होकर 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक, शेष सभी प्रभावित क्षेत्रो में 17 अगस्त से लागू होकर 30 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी
कानोड में गोपालसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत के मकान से लक्ष्मीकांत पिता जमनालाल उपाध्याय के मकान तक आने-जाने वाले रास्ते पर 15 अगस्त से 28 अगस्त की मध्यरात्रि तक
जाकिर पुत्र अल्लानुर जी मंसुरी के मकान से नजमपुरा बोहरा मस्जिद पर आने-जाने वाले रास्ते पर 16 अगस्त से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक
उदयपुर, 17 अगस्त 2020 । उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में हिरणमगरी थानान्तर्गत गणपति विहार मेनारिया गेस्ट हाउस वाली गली, अंबामाता थानान्तर्गत एकलव्य कॉलोनी व राडाजी चौराहा, भूपालपुरा थानान्तर्गत मीरा नगर, सूरजपोल थानान्तर्गत सालवी कॉलोनी किशनपोल व राडाजी गली माली कॉलोनी, धानमण्डी थानान्तर्गत तीज का चौक गांछीवाड़ा, घंटाघर थानान्तर्गत सिलावट बाड़ी तथा सवीना थानान्तर्गत लक्ष्मीनारायण नगर के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया किं गणपति विहार मेनारिया गेस्ट हाउस वाली गली, एकलव्य कॉलोनी व मीरा नगर में यह निषेधाज्ञा 16 अगस्त से लागू होकर 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी तथा शेष सभी प्रभावित क्षेत्रो में यह निषेधाज्ञा 17 अगस्त से लागू होकर 30 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के कानोड कस्बे में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कानोड थाना अंतर्गत कानोड में गोपालसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत के मकान से लक्ष्मीकांत पिता जमनालाल उपाध्याय के मकान तक आने-जाने वाले रास्ते पर 15 अगस्त से 28 अगस्त की मध्यरात्रि तक तथा जाकिर पुत्र अल्लानुर जी मंसुरी के मकान से नजमपुरा बोहरा मस्जिद पर आने-जाने वाले रास्ते पर 16 अगस्त से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक यह कर्फ्यू लगाया है।
एसडीएम सुराणा ने बताया कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानोड़ तहसीलदार रामनिवास मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।
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