उदयपुर, 19 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में घंटाघर थानान्तर्गत गणेश घाटी, भट्टियानी चौहट्टा पिछोली, गौड चौक सिंधी बाजार, अंबामाता थानान्तर्गत बनेडिया हाउस फतहपुरा, आचार्य मार्ग चांदपोल के बाहर, सुखेर थानान्तर्गत पीएफ ऑफिस के पास चित्रकूट नगर, सवीना थानान्तर्गत लाल मगरी सेक्टर 9, सूरजपोल थानान्तर्गत नाड़ा खाड़ा, हिरणमगरी थानान्तर्गत अग्रवाल नमकीन के सामने सेक्ठर 4, तिलक कॉलोनी सेक्टर 3 व श्रीजी विहार के सेक्टर 4 केप्रभावित क्षेत्रो में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया की यह कर्फ्यू 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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