उदयपुर, 22 अगस्त/उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सवीना थानान्तर्ग मुर्शीद नगर, हाथीपोल थानान्तर्गत पारसी का बंगला पंचवटी खाना, घंटाघर थानान्तर्गत छबीला भैरूजी सिंधी बाजार, सूरजपोल थानान्तर्गत होटल सवेरा, प्रतापनगर थानान्तर्गत आदर्शनगर सुंदरवास एवं गणेशनगर पायडा तथा धानमण्डी थानान्तर्गत आदेश्वर कॉलोनी बोहरवाड़ी, सालवीवाड़ा, हिरणमगरी थानाक्षेत्र के स्वामीनगर गारियावास तथा सुखेर थानाक्षेत्र के नवरत्न कॉम्पलेक्स में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया किं धानमण्डी थानाक्षेत्र के सालवीवाड़ा, हिरणमगरी थानाक्षेत्र के स्वामीनगर गारियावास तथा सुखेर थानाक्षेत्र के नवरत्न कॉम्पलेक्स में 3 सितंबर की मध्यरात्रि तक तथा शेष स्थानों पर यह कर्फ्यू 2 सितम्बर की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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