उदयपुर, 24 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सुखेर थानान्तर्गत रूद्र विहार कॉलोनी केशव नगर, होली चौक व कमला नगर शोभागपुरा तथा सीएनजी गेराज के पास आर.के.चौराहा, भूपालपुरा थानान्तर्गत आई रोड एवं जे रोड भूपालपुरा, धानमण्डी थानान्तर्गत मण्डी की नाल, घंटाघर थानान्तर्गत मोती चौहट्टा व मस्जिद चौक, अंबामाता थानान्तर्गत चौबीसा की गली एवं कर्मशील मार्ग चांदपोल, हिरणमगरी थानान्तर्गत ज्ञान नगर सेक्टर 4, प्रतापनगर थानान्तर्गत कालका माता मंदिर के पीछे पायड़ा एवं सूरजपोल थानान्तर्गतकालका माता मंदिर के पीछे पायड़ा 5 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह कर्फ्यू लगाया है।
वहीं अंबामाता थानाक्षेत्र के सज्जन नगर मल्लातलाई में 6 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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